MD-Junaid Khan
कबीरधाम। जिले के कोतवाली पुलिस द्वारा सोशल मीडिया में फुलवारी परिसर स्थित हनुमान मंदिर में मूर्ति के खंडित होने संबंधी जो जानकारी प्रसारित की जा रही थी, वह पूर्णतः अफवाह, भ्रामक एवं निराधार पाई गई है। मंदिर के पुजारी के कथन अनुसार भगवान हनुमान जी की मूर्ति पूर्णतः सुरक्षित है तथा मूर्ति किसी भी प्रकार से खंडित नहीं हुई है।पुजारी के कथन अनुसार महाशिवरात्रि के आसपास मंदिर में स्थित हनुमान जी की प्रतिमा से चांदी का मुकुट चोरी होने की घटना हुई थी, जो उस समय संज्ञान में नहीं आई थी। संज्ञान में आने पर दिनांक 15/04/2026 को थाना कोतवाली कवर्धा में अपराध क्रमांक 155/2026, धारा 303(2), 305(घ) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।
पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह (IPS), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र बघेल एवं अमित पटेल तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी आशीष शुक्ला के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में त्वरित कार्यवाही करते हुए मात्र 06 घंटे के भीतर ही तीनों आरोपियों को हिरासत में लिया गया।
1. योगेश दुबे उर्फ मोनू दुबे पिता अशोक दुबे, उम्र 32 वर्ष, निवासी ग्राम उमरिया थाना बेमेतरा, हाल केशव प्रसाद पाठक का मकान, राजमहल कॉलोनी वार्ड क्रमांक 10, कवर्धा, थाना कोतवाली कवर्धा, जिला कबीरधाम।
2. देवी मिश्रा पिता रामानंद मिश्रा, उम्र 45 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 10, राजमहल कॉलोनी कवर्धा, थाना कोतवाली कवर्धा, जिला कबीरधाम। 3. मनीन्द्र सोनी पिता स्व. शम्भू प्रसाद सोनी, उम्र 46 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 12, कचहरी पारा कवर्धा, थाना कोतवाली कवर्धा, जिला कबीरधाम।
पूछताछ के दौरान आरोपी योगेश दुबे उर्फ मोनू दुबे द्वारा मंदिर से चांदी का मुकुट चोरी करना स्वीकार किया गया, जिसमें आरोपी देवी मिश्रा द्वारा सहयोग किया गया। चोरी किए गए मुकुट को आरोपी मनीन्द्र सोनी (सुनार) को लगभग 1800 रुपये में विक्रय किया गया। जांच में यह तथ्य सामने आया कि आरोपी सुनार द्वारा उक्त चांदी के मुकुट को गला दिया गया था। बाद में मोहल्ले वासियों के माध्यम से घटना की जानकारी होने पर उसने उसी चांदी से नया मुकुट तैयार कर लिया, जिसे पुलिस द्वारा आरोपी मनीन्द्र सोनी के कब्जे से विधिवत बरामद किया गया है।आरोपियों से विस्तृत पूछताछ उपरांत दिनांक 18/04/2026 को घटना स्थल पर ले जाकर घटना का पुनर्निर्माण कराया गया, जिसमें आरोपियों द्वारा चोरी की पूरी घटना का तरीका बताया गया। तीनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर आरोपियों के विरुद्ध धारा 303 (2), 305(घ) बीएनएस के तहत कार्यवाही करते हुए न्यायिक रिमाण्ड पर भेज दिया है।
गिरफ्तार आरोपियों के नाम –1. योगेश दुबे उर्फ मोनू दुबे पिता अशोक दुबे, उम्र 32 वर्ष, निवासी ग्राम उमरिया थाना बेमेतरा, हाल केशव प्रसाद पाठक का मकान, राजमहल कॉलोनी वार्ड क्रमांक 10, कवर्धा, थाना कोतवाली कवर्धा, जिला कबीरधाम।
2. देवी मिश्रा पिता रामानंद मिश्रा, उम्र 45 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 10, राजमहल कॉलोनी कवर्धा, थाना कोतवाली कवर्धा, जिला कबीरधाम।
3. मनीन्द्र सोनी पिता स्व. शम्भू प्रसाद सोनी, उम्र 46 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 12, कचहरी पारा कवर्धा, थाना कोतवाली कवर्धा, जिला कबीरधाम।

