
Md-Junaid Khan
रायगढ़। जिले के सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा नाबालिक बालिका को बहला फुसलाकर भगाने वाला आरोपी को रिपोर्ट के महज 24 घंटों के भीतर दस्तयाब कर आरोपी के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 29 जनवरी को बालिका की मां द्वारा थाना सिटी कोतवाली रायगढ़ में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उनकी नाबालिग बेटी 28 जनवरी की सुबह बिना बताए घर से चली गई है। आसपास क्षेत्र, रिश्तेदारी एवं संभावित स्थानों में पतासाजी के बावजूद बालिका का कोई सुराग नहीं मिला, जिस पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला-फुसलाकर भगा ले जाने की आशंका व्यक्त की गई। रिपोर्ट पर थाना सिटी कोतवाली रायगढ़ में अपराध क्रमांक 34/2026 धारा 137(2) भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।
प्रकरण वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के दिशा निर्देश पर कोतवाली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चक्रधरनगर थाना क्षेत्र से बालिका को आरोपी आशीष चौहान पिता कमलेश चौहान उम्र 19 वर्ष निवासी रामभांठा रायगढ़ के कब्जे से सुरक्षित दस्तयाब किया। आगे की जांच में बालिका के कथन और मेडिकल पर आरोपी के विरूद्ध पॉक्सो एक्ट की धाराएं जोड़ी गईं तथा आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

