
MD-JUNAID KHAN
बिलासपुर। सिविल लाईन पुलिस द्वारा न्यायालय परिसर में शासकीय कार्य में बाधा डालने, पुलिसकर्मियों से धक्का-मुक्की, अभद्र व्यवहार, गाली-गलौज और धमकी देने वाले मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेज दिया है। जानकारी के अनुसार दिनांक 15 नवंबर 2025 को थाना तखतपुर के अपराध क्रमांक 645/2025 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के एक आरोपी को न्यायिक रिमांड के लिए बिलासपुर स्थित विशेष न्यायालय (एट्रोसिटी कोर्ट) में पेश किया गया था। अमृतदास डहरिया एवं उसके अन्य साथियों ने कथित रूप से आरोपी के समर्थन में न्यायालय परिसर में हंगामा किया। उन्होंने पुलिस बल के साथ धक्का-मुक्की की, शासकीय एवं न्यायालयीन कार्य में बाधा उत्पन्न की, पुलिसकर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार एवं अश्लील गाली-गलौज की तथा आरोपी को बाहर निकालने की मांग करते हुए जान से मारने और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी।

घटना की लिखित शिकायत के आधार पर थाना सिविल लाइन, बिलासपुर में प्रथम दृष्टया अपराध पाए जाने पर आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 191(2), 221, 132, 296 एवं 351(2) के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। पुलिस ने मामले के मुख्य आरोपी अमृतदास डहरिया (28 वर्ष), पिता तारणदास डहरिया, निवासी बेलसरी, थाना तखतपुर, जिला बिलासपुर को 18 जुलाई 2026 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।

