
MD-Junaid Khan
बिलासपुर। जिले के कोटा थाना क्षेत्र में अवैध शराब के निर्माण बिक्री और परिवहन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान प्रहार के तहत पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 133 लीटर कच्ची महुआ शराब के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। जानकारी के अनुसार पहली कार्यवाही में मुखबिर की सूचना पर गनियारी के बांधा तालाब के पास घेराबंदी कर वीरेंद्र वर्मा (34 वर्ष) निवासी गनियारी को पकड़ा गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे और झोपड़ी से 113 लीटर अवैध हाथ भट्टी कच्ची महुआ शराब, जिसकी कीमत करीब ₹22,600 बताई गई है, बर आमद की। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के पूर्व में भी चार मामले दर्ज हैं।

दूसरी कार्यवाही में बिल्लीबंद से नवागांव की ओर मोटरसाइकिल से शराब परिवहन की सूचना पर नाका चौक के पास घेराबंदी की गई। पुलिस ने बृजभूषण उर्फ मुकेश कुमार जगत (30 वर्ष) निवासी नवागांव को पकड़ा। उसके कब्जे से बजाज डिस्कवर मोटरसाइकिल CG 10 EF 3831 में परिवहन की जा रही 20 लीटर कच्ची महुआ शराब, कीमत करीब ₹4,000, जप्त की गई।

दोनों मामलों में कुल 133 लीटर अवैध महुआ शराब और परिवहन में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जप्त की गई। पुलिस के मुताबिक डिजिटल साक्ष्य भी ई-साक्ष्य ऐप के माध्यम से सुरक्षित किए गए हैं। दोनों आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत अपराध दर्ज कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।
उपरोक्त कार्यवाही में सहायक उप निरीक्षक, प्रधान आरक्षक सत्यप्रकाश यादव, भुनेश्वर मरावी तथा आरक्षक सुनील पटेल, मोहन ध्रुव, महेंद्र रजवाड़े और धर्मेंद्र साहू का अहम किरदार रहा।

