
MD-Junaid Khan
बिलासपुर। जिले के तोरवा पुलिस द्वारा शादी का झूठा वादा कर युवती का दैहिक शोषण करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया है। जानकारी के अनुसार पीड़िता पहले बिलासपुर के एक पेट्रोल पंप में काम करती थी। इसी दौरान उसकी पहचान सागर राठौर से हुई। आरोप है कि सागर ने युवती को अपने विश्वास में लेकर शादी का वादा किया और उसी आधार पर उसके साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाए।कुछ समय बाद जब पीड़िता ने शादी की बात की तो आरोपी ने साफ तौर पर विवाह करने से इंकार कर दिया। इसके बाद पीड़िता ने थाना गौरेला में शिकायत दर्ज कराई। जांच के दौरान पता चला कि घटना थाना तोरवा क्षेत्र की है। इसके बाद जीरो एफआईआर (Zero FIR) दर्ज कर मामला थाना तोरवा को स्थानांतरित किया गया।
1 जुलाई 2026 को थाना तोरवा में अपराध क्रमांक 362/2026 के तहत धारा 69 बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। महिला संबंधी अपराध की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी के निर्देशन में पुलिस टीम तत्काल गौरेला-पेंड्रा-मरवाही रवाना हुई। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना अपराध कबूल कर लिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायलय में पेश किया जहां उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।

गिरफ्तार आरोपी
सागर राठौर (19 वर्ष)
पिता – राधेश्याम राठौर
निवासी – नवापारा स्कूल के पास, थाना गौरेला, जिला गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (छत्तीसगढ़)

