
MD-Junaid Khan
बिलासपुर। शहर के सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा गणेश विसर्जन के दौरान निर्धारित ध्वनि मानकों का उल्लंघन कर तेज आवाज में डीजे बजाने वाले दो संचालकों पर कार्यवाही करते हुए दो डीजे वाहन साउंड बॉक्स और एम्प्लीफायर जप्त कर कोलाहल अधिनियम धारा 15, 16 के तहत कार्यवाही की है
जानकारी के अनुसार गणेश विसर्जन के दौरान निर्धारित मानकों से अधिक तेज आवाज में डीजे बजाया जा रहा था, जिससे आसपास ध्वनि प्रदूषण और आम नागरिकों को परेशानी होने की स्थिति बनी। कोतवाली चौक में एक डीजे वाहन के विद्युत तार के संपर्क में आने से शॉर्ट सर्किट की स्थिति भी निर्मित हुई थी, जिससे संभावित दुर्घटना का खतरा पैदा हो गया था।
गणेश समितियों के पदाधिकारियों और आयोजकों को पूर्व में जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन की बैठकों के माध्यम से डी जे और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के निर्धारित मानकों तथा अनुमति संबंधी नियमों का पालन करने की समझाइश दी गई थी।

इसके बावजूद तेज आवाज में डीजे बजाने पर पुलिस ने दो वाहनों को साउंड सिस्टम समेत जप्त किया गया। प्रकरण में आशीष तिवारी (26), निवासी दुर्ग और शिव प्रसाद पटेल (27), निवासी रायगढ़ के विरुद्ध धारा 15, 16 कोलाहल अधिनियम के तहत इस्तगासा क्रमांक 01-02/2026 के तहत कार्यवाही की गई है।

जप्त वाहन –CG-08-AL-0523- CG-13- BK-0925
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कोलाहल अधिनियम के निर्धारित मापदंडों का पालन नहीं करने वाले डीजे संचालकों एवं संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्यवाही जारी रहेगी।

