CG CRIME

सार्वजनिक स्थानों पर शराबखोरी एवं अवैध रूप से शराब पिलाने वालों पर कसा शिकंजा|  एक ही रात में 40 आबकारी प्रकरण दर्ज

MD-Junaid Khan

कबीरधाम। सिटी कोतवाली द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर शराबखोरी एवं अवैध रूप से शराब पिलाने वालों पर कसा शिकंजा। सिटी कोतवाली क्षेत्र में 30 प्रकरण, पिपरिया में 06, कुण्डा में 03 एवं रेगाखार में 01 प्रकरण एक ही रात में 40 आबकारी प्रकरण दर्ज किए गए। पुलिस अधीक्षक श्री जितेन्द्र कुमार यादव (IPS) के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हेमसागर सिदार तथा श्री अमित कुमार पटेल के मार्गदर्शन एवं पुलिस अधीक्षक मुख्यालय श्री आशीष शुक्ला के दिशा- निर्देशन में सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन करने तथा अवैध रूप से शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने वालों के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 18 सितंबर 2026 को जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में विशेष कार्यवाही करते हुए आबकारी अधिनियम के तहत कुल 40 प्रकरण दर्ज किए गए।

थाना सिटी कोतवाली, कबीरधाम में थाना प्रभारी निरीक्षक श्री लालजी सिन्हा के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा दिनांक 18 सितंबर 2026 को सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन करने एवं अवैध रूप से शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने वालों के विरुद्ध व्यापक कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान आबकारी अधिनियम की धारा 36(च)(1) एवं 36(सी) के तहत कुल 30 प्रकरण दर्ज किए गए।



सिटी कोतवाली के अपराध क्रमांक 373/26 में कमलेश पिता हेमलाल साहू, उम्र 24 वर्ष, निवासी खैरबना कला, थाना कवर्धा के विरुद्ध धारा 36(सी) के तहत कार्यवाही की गई। आरोपी द्वारा अवैध धन अर्जित करने की नियत से लोगों को शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराना पाया गया। उक्त कार्यवाही सरोधा डेम के पास, कवर्धा में की गई।



इसी प्रकार सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन करते पाए जाने पर धारा 36(च)(1) के तहत राजकुमार पिता मूलचंद सत्यवंशी, धनेश्वर पिता रामजी धुर्वे, अनिल पिता ईश्वरी नेताम, रामचंद्र पिता पंचुराम धुर्वे, राजेश पिता संतालाल पारधी, अमर पिता पीतांबर पटेल, राजेश पिता सुंदरलाल पटेल, साहेबदास पिता कन्हैया पटेल, ज्ञानदास पिता अमरदास कुर्रे, नरेश पिता तिलकराम साहू, संजय पिता जैतराम गंधर्व, नरेश पिता राजाराम पटेल, जितेन्द्र पिता दशरू पटेल, दुर्गेश पिता झाडीराम पटेल, दीपक पिता मोतीलाल पटेल, रज्जू पिता नरेश पटेल, सुंदर पिता राजकुमार डिंडोरे, मुरली पिता जीवराखन चंद्राकर, जितेन्द्र पिता जगदीश साहू, महेश पिता रमेश साहू, राज पिता द्वारका चौहान, आसिफ पिता राज मोहम्मद, कुलेश्वर पिता दशरथ मेहर, नरेन्द्र पिता पुरुषोत्तम लहरे, दीपक पिता प्रकाश राजपूत, सुखीराम पिता फेकूराम पटेल, इफ्तखार पिता रफीक खान, तुलाराम पिता शंकर खुशाम एवं संजू पिता स्व. नंदलाल यादव के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की गई।



इन प्रकरणों में कार्यवाही रायपुर रोड, नया बस स्टैण्ड, छिरहा रोड, राजनांदगांव रोड, शमशान घर के पीछे समनापुर एवं ट्रांसपोर्ट नगर सहित विभिन्न स्थानों पर की गई।

रेंगाखार पुलिस सार्वजनिक स्थान पर शराब सेवन करने पर कार्यवाही- थाना रेगाखार पुलिस द्वारा दिनांक 18 सितंबर 2026 को संगम चौक रेंगाखार में सार्वजनिक स्थान पर शराब सेवन करते पाए जाने पर आबकारी अधिनियम की धारा 36(च)(1) के तहत अपराध क्रमांक 19/26 दर्ज किया गया। मामले में चिंताराम पिता सहदेव यादव, उम्र 21 वर्ष, निवासी बमहनी, थाना रेगाखार के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की गई। जप्ती निरंक रही।



पिपरिया पुलिस शराबखोरी एवं अवैध रूप से शराब पिलाने वालों पर 06 प्रकरण– थाना पिपरिया पुलिस द्वारा दिनांक 18 सितंबर 2026 को आबकारी अधिनियम के तहत कुल 06 प्रकरण दर्ज किए गए। इनमें सार्वजनिक स्थान पर शराब सेवन करने के मामले में धारा 36(च)(1) के तहत हुकुमचंद पिता अजित साहू, निवासी दूबहा, थाना पिपरिया एवं सुदर्शन पिता मालिकराम चंद्रवंशी, निवासी नवघटा, थाना पिपरिया के विरुद्ध कार्यवाही की गई।

वहीं धारा 36(सी) के तहत अवैध धन अर्जित करने की नियत से लोगों को शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने के मामले में विधि पिता बहल साहू, उम्र 30 वर्ष, निवासी लोचन, शिवचरण पिता पलटूराम धुवे, उम्र 55 वर्ष, निवासी लोचन; परमेश्वर पिता सुशील कश्यप, उम्र 27 वर्ष, निवासी देवरी तथा धन्नू पिता रामाधार, उम्र 39 वर्ष, निवासी नवघटा, थाना पिपरिया के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की गई।

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