

MD-Junaid Khan
बिलासपुर। जिले के तारबहार पुलिस द्वारा बैंक में बंधक रखी गई व्यावसायिक दुकान को बैंक की जानकारी के बिना बेचने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार प्रार्थी सूरज कुमार (41 वर्ष), निवासी सेक्टर-24, नया रायपुर ने शिकायत दर्ज कराई थी। की आरोपी फनीन्द्र मिश्रा उर्फ फणीन्द्र (55 वर्ष), निवासी विद्यानगर, शिव मंदिर के पास, तारबाहर, बिलासपुर ने वृंदावन कॉम्प्लेक्स, बिलासपुर के प्रथम तल पर स्थित दुकान नंबर A-308 को 16 अक्टूबर 2020 को बैंक ऑफ इंडिया की व्यापार विहार शाखा में बंधक रखकर ऋण लिया था। ऋण की शर्तों के तहत बैंक में बंधक रहने तक संबंधित संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति को बेचा नहीं जा सकता था।

इसके बावजूद आरोपी पर आरोप है कि उसने 11 जुलाई 2022 को बैंक को जानकारी दिए बिना उक्त दुकान को बबीता बजाज के पास 21 लाख 11 हजार रुपये में बेच दिया। पुलिस की विज्ञप्ति में बताया गया है कि आरोपी पर कथित तौर पर झूठा शपथपत्र देकर बंधक संपत्ति की बिक्री करने तथा रजिस्ट्री और नामांतरण कराने के जरिए धोखाधड़ी करने का आरोप है।
शिकायत के आधार पर तारबाहर थाने में अपराध क्रमांक 362/2026, धारा 420 भादवि के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेज दिया है।

