
MD-Junaid Khan
बिलासपुर। जिले में तेज आवाज में डीजे धुमाल एवं प्रतिबंधित लेजर लाइट के उपयोग के विरुद्ध शहर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस ने कार्यवाही की है। इस कार्यवाही में कुल 24 नग लेजर लाइट जप्त की गई और 10 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है।

थाना सिविल लाइन
सिविल लाइन थाना क्षेत्र में डीजे संचालकों के स्टॉक रूम में रेड कार्यवाही कर प्रतिबंधित शार्पी लेजर लाइट जप्त की गई।
(1)- आकाश सारथी पिता अजय सारथी (20 वर्ष), निवासी जतिया तालाब एवं
(2)- राम कृपा धुमाल ,वेद लहरें पिता दशरथ लहरें (37 वर्ष), निवासी मिनी बस्ती –
राजा डीजे जप्ती: 04 नग शार्पी लेजर लाइट इस्तगासा क्रमांक – 07/26, 08/26 (धारा 106 BNSS) कार्यवाही की गई।
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थाना सिरगिट्टी
सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में वाहनों में तेज आवाज में डीजे बजाकर आवागमन बाधित करने पर डीजे साउंड सिस्टम सहित 03 वाहन जप्त कर छत्तीसगढ़ कोलाहल अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई।

आरोपी
(1)- पुष्पेन्द्र साहू पिता बुधराम साहू (30 वर्ष), निवासी धौराभाठा थाना हिर्री
(2)- नितीन नारवानी पिता धनश्याम दास नारवानी (21 वर्ष), निवासी गोडपारा थाना सिटी कोतवाली
(3)- विशाल सारथी, निवासी जरहाभाठा थाना सिविल लाइन
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थाना सरकंडा
सरकंडा थाना क्षेत्र में दुकानों पर रेड कार्यवाही कर 18 नग डीजे लेजर लाइट जप्त की गई और धारा 106 BNSS के तहत कार्यवाही की गई।

कार्यवाही किए गए व्यक्ति:
(1)-आशीष देवांगन (28 वर्ष), निवासी बहतराई
विकास अहिरवार (24 वर्ष), निवासी लक्ष्मी चौक चिंगराजपारा
(2)- सुनील साहू (32 वर्ष), निवासी लिंगियाडीह
कमल यादव (30 वर्ष), निवासी कतियापारा जूना बिलासपुर
(3)- प्रकाश गढ़ेवाल (47 वर्ष), निवासी प्रभात चौक चिंगराजपारा

पुलिस द्वारा 03 प्रकरणों में छत्तीसगढ़ कोलाहल अधिनियम तथा 07 प्रकरणों में धारा 106 BNSS के तहत कार्यवाही की गई है।
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले डीजे संचालकों के खिलाफ आगे भी लगातार कार्यवाही जारी रहेगी।

