CG CRIME

नाबालिग को भगाने वाला आरोपी गिरफ्तार, भेजा गया पाक्सो एक्ट के तहत जेल..

Md-Junaid Khan

कबीरधाम। पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह (भा.पु.से.) द्वारा जिले में नाबालिगों के विरुद्ध अपराधों पर सख्त एवं संवेदनशील कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। उक्त निर्देशों के पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र बघेल एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित पटेल के मार्गदर्शन में तथा थाना प्रभारी सिंघनपुरी जंगल निरीक्षक राजेश चंड के नेतृत्व में प्रकरण में त्वरित कार्यवाही की गई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 11.01.2026 को थाना सिंघनपुरी जंगल में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उसकी नाबालिग पुत्री उम्र 15 वर्ष 02 माह बिना बताए कहीं चली गई है। सूचना पर तत्काल गुमइंसान कायम कर प्रकरण दर्ज किया गया तथा वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर विशेष टीम गठित कर लगातार पतासाजी की गई। विवेचना के दौरान पुलिस टीम द्वारा अपहृता नाबालिग बालिका को आरोपी सुरजपाल पिता स्व. गजानंद पाल उम्र 20 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 20, रावणभाटा, मंदिर हसौद, जिला रायपुर के कब्जे से रायपुर से दस्तयाब किया गया।

अपहृता बालिका के कथन महिला पुलिस अधिकारी के माध्यम से कराए गए। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार किया गया जिससे आरोपी को दिनांक 13.02.2026 को रात्रि 21:30 बजे आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 01/2026 धारा 137(2), 87, 64(2)(एम), 65(1) बीएनएस एवं 4(2), 6 पाक्सो एक्ट के तहत कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर जेल।

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