CG CRIME

भाटापारा | शराब पीकर वाहन चलाना पड़ा भारी|कोर्ट ने लगाया ₹10,000 का जुर्माना!

MD-Junaid Khan

बलौदाबाजार-भाटापारा। जिला भाटापारा शहर पुलिस द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वाले एक चालक को दस हजार रुपए का जुर्माना किया। जानकारी के अनुसार 24 अक्टूबर 2026 को माननीय न्यायालय ने शराब पीकर वाहन चलाने के मामले में संबंधित चालक को ₹10,000 के अर्थदंड से दंडित किया। इसके साथ ही पुलिस ने ऐसे मामलों में पकड़े जाने वाले वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करने की बात कही है।

पुलिस ने वाहन चालक के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए प्रकरण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।

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