

MD-Junaid Khan
बिलासपुर। जिले के सीपत थाना क्षेत्र के ग्राम बसहा में तालाब के पास मामा-भांजे के साथ कथित मारपीट और जबरन पैसे वसूलने के प्रकरण में शिकायत के आधार पर पुलिस ने शुभम, कुलेश्वर, डब्बू समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 115(2), 119(1), 296, 3(5) और 351(3) के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की। जानकारी के अनुसार ग्राम किशुनगढ़, जिला कबीरधाम निवासी गणेश कुमार चंद्राकर अपने भांजे दुखभंजन के साथ 26 सितंबर की रात मोटर साइकिल से लौट रहा था। करीब 11 बजे ग्राम बसहा में तालाब के पास दोनों रुके थे।

आरोप है कि इसी दौरान शुभम, कुलेश्वर, डब्बू समेत अन्य लोग वहां पहुंचे और दोनों से विवाद करते हुए शराब पीने के लिए पैसे मांगे। पैसे देने से इनकार करने पर दोनों के साथ डंडे, बेल्ट और पाइप से मारपीट की गई तथा जान से मारने की धमकी दी गई।

शिकायतकर्ता के अनुसार मारपीट में दोनों को शरीर के अलग-अलग हिस्सों में चोटें आई हैं। परिजनों का आरोप है कि मारपीट के दौरान गणेश की जेब से 5 हजार रुपये नगद लिए गए और करीब 2 हजार रुपये PhonePe के जरिए भी ट्रांसफर करवाए गए। परिजनों के मुताबिक ऑनलाइन रकम राहुल कुमार मरावी के नाम से संचालित खाते में भेजी गई।

घायल दोनों युवकों का सिम्स हॉस्पिटल बिलासपुर में उपचार चल रहा है। परिजनों के अनुसार एक घायल के सिर में ब्लड जमने की बात सामने आई है और उसे बेहतर उपचार के लिए रायपुर रेफर किए जाने की जानकारी है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि पैसे जबरन लेने के बावजूद मामले में लूट की धारा नहीं लगाई गई, जिस पर उन्होंने पुलिस से निष्पक्ष जांच और सभी लागू कानूनी धाराओं में कार्यवाही की मांग की है।

फिलहाल पुलिस ने दर्ज धाराओं के तहत जांच शुरू कर दी है। मारपीट, जबरन पैसे लेने और अन्य आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही स्पष्ट होगी।

