CG CRIME

रायपुर | अवैध डीजल-पेट्रोल के काला बाजारी करते 04 आरोपी गिरफ्तार, टैंकर सहित लाखों का मशरूका जप्त

MD-Junaid Khan

रायपुरराजधानी। पुलिस कमिश्नरेट रायपुर द्वारा अवैध कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थाना कबीर नगर पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। मुखबिर से मिली सटीक सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने कान्हा ढाबा के पीछे, ई.पी. रोलिंग मिल के पास घेराबंदी कर अवैध रूप से डीजल और पेट्रोल का काला बाजार संचालित करते हुए 04 शातिर आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

जानकारी के अनुसार थाना कबीर नगर को सूचना मिली थी कि क्षेत्र के अंतर्गत एक गिरोह द्वारा भारी मात्रा में अवैध डीजल और पेट्रोल को डंप कर उसकी रीसेलिंग और कटिंग का अवैध धंधा चलाया जा रहा है। सूचना की तस्दीक हेतु वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा-निर्देश पर तत्काल एक विशेष टीम का गठन कर कान्हा ढाबा के पीछे दबिश दी गई। मौके पर पुलिस ने पाया कि आरोपी बिना किसी वैध दस्तावेज या अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) के ज्वलनशील पदार्थों का असुरक्षित और अवैध भंडारण कर रहे थे। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घेराबंदी कर मौके से 04 आरोपियों को दबोचा।

जप्त सामग्री का विवरण:
आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने भारी मात्रा में ईंधन और कटिंग के उपकरण बरामद किए हैं, जिसका विवरण निम्नानुसार है:
पेट्रोल: 08 ड्रमों में भरा हुआ कुल 1,600 लीटर पेट्रोल।
डीजल (ड्रम): 03 ड्रमों में भरा हुआ कुल 500 लीटर डीजल।
डीजल (टैंकर): एक बड़े टैंकर (वाहन क्रमांक CG 07 BA 8727) में भरा हुआ कुल 12,000 लीटर डीजल।
1 लाख 30 हजार रुपये नगद।

अन्य उपकरण: 01 मोटर पंप, 02 चाड़ी (कीप), और 01 अदद कटिंग ड्रम।

कुल मूल्य: जप्त किए गए कुल 14,100 लीटर ईंधन, टैंकर और उपकरणों की कुल जुमला कीमत 35,45,770 रुपये आंकी गई है।

गिरफ्तार आरोपियों के विवरण –

1.ओमप्रकाश साव उर्फ कालिया पिता स्व. महेश साव, उम्र 38 वर्ष, साकिन: सुभाष चौक उरला बेंद्री रोड, गुरुघासीदास जैतखाम के पास, थाना: उरला, जिला: रायपुर (छ.ग.)
2.उमेश साव पिता लखन साव, उम्र 55 वर्ष, साकिन: दुर्गा नगर, नगर निगम के सामने बीरगांव, थाना: उरला, जिला: रायपुर (छ.ग.)
3.रामजी यादव पिता स्व. चौथी राम यादव, उम्र 45 वर्ष, साकिन: पावर हाउस कैम्प 01, प्रगति नगर वार्ड नं 30, भाई किराना स्टोर्स के पास, थाना: छावनी, जिला: दुर्ग (छ.ग.)
4.धर्मेन्द्र साव पिता स्व. जगदीश साव, उम्र 45 वर्ष, साकिन: मिनी माता नगर, मकान नं. 297, खुर्सीपार जोन 03, थाना: खुर्सीपार, जिला: दुर्ग (छ.ग.)

उक्त आरोपियों का यह कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act) एवं अन्य सुसंगत कानूनी धाराओं 3-ESS 7-ESS एवं 287, 111 BNS के तहत दंडनीय होने के कारण थाना कबीर नगर में अपराध पंजीबद्ध कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस इस मामले में बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज की भी जांच कर रही है कि यह अवैध ईंधन कहां से लाया जा रहा था और इसे कहां खपाने की तैयारी थी। आरोपी पूर्व में थाना उरला एवं आमानाका में इसी प्रकार अवैध तेल का कारोबार करते पकड़े जा चुके हैं जिनपर पहले से ही आपराधिक मामले दर्ज हैं।

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