
MD-Junaid Khan
मुंगेली। जिले के थाना जरहागांव क्षेत्र में शादी का झांसा देकर एक युवती के साथ लंबे समय तक दैहिक शोषण करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। जानकारी के अनुसार, आरोपी अरूणेश उर्फ गोलू प्रजापति (33 वर्ष), पिता कलीराम प्रजापति, निवासी कुम्हारपारा बरेला, थाना जरहागांव, जिला मुंगेली ने वर्ष 2017 में पहली बार पीड़िता को शादी का भरोसा देकर शारीरिक संबंध बनाए थे। इसके बाद आरोपी लगातार शादी का प्रलोभन देकर कई वर्षों तक पीड़िता के साथ संबंध बनाता रहा।
पीड़िता द्वारा बार-बार विवाह करने की बात कहने पर आरोपी टालमटोल करता रहा और अंततः 4 मई 2026 को उसने दूसरी युवती से विवाह कर लिया। इसके बावजूद आरोपी पीड़िता का पीछा करता रहा। आरोप है कि 22 एवं 23 मई 2026 को आरोपी ने पीड़िता के किराये के मकान में पहुंचकर जबरन शारीरिक संबंध बनाए।
पीड़िता की शिकायत पर थाना जरहागांव में अपराध क्रमांक 77/26 के तहत धारा 69 बीएनएस के तहत अपराध दर्ज किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल (IPS) के निर्देशन में त्वरित कार्यवाही की गई। विवेचना के दौरान प्रकरण में एससी/एसटी एक्ट की धाराएं भी जोड़ी गईं।

पुलिस ने पीड़िता का स्वास्थ्य परीक्षण, कथन एवं अन्य साक्ष्य एकत्रित किए। जांच के दौरान पर्याप्त सबूत मिलने पर 25 मई 2026 को आरोपी अरूणेश उर्फ गोलू प्रजापति को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जहां उसने अपराध स्वीकार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने विधिवत गिरफ्तार कर उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।

