CG CRIME

सरकंडा | सार्वजनिक स्थानों और दुकानों में अवैध रूप से शराब पीने- पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने वाले 07 लोगों पर की गई प्रतिबंधात्मक कार्यवाही

MD-Junaid Khan

बिलासपुर। जिले के सरकंडा पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थानों और दुकानों में अवैध रूप से शराब पीने-पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने वाले 4 लोगों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की है। जानकारी के अनुसार, एसएसपी रजनेश सिंह के निर्देशन अवैध गतिविधियों पर कार्यवाही करते हुए सार्वजनिक स्थानों और झोपड़ीनुमा दुकानों में अवैध रूप से शराब पीने-पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने वाले 4 लोगों के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई।आरोपियों में आदित्य कुमार पाण्डेय (26), राहुल जायसवाल (50), घनश्याम सोनी (60) और गुड्डू सिंह (35) शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक इनके विरुद्ध धारा 36(C) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई और पृथक से प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी की गई। वहीं प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की सूची में शिवा मरकाम उर्फ सेवक, दीपक यादव उर्फ दाऊ, आदित्य कुमार पाण्डेय, टेकचंद श्रीवास, गुड्डू सिंह, धनेश कुमार जायसवाल और सीताराम वर्मा शामिल हैं। सरकंडा पुलिस ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र में अवैध गतिविधियों, अड्डेबाजी और सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने-पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने वालों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा।

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