


MD-Junaid Khan
बिलासपुर। जिले के सकरी थाना परिसर में हंगामा करने और शांति व्यवस्था प्रभावित करने वाले दो आरोपियों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्यवाही की है। कर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। जानकारी के अनुसार 16 अक्टूबर 2026 की रात राकेश भार्गव (33 वर्ष), निवासी पुराना बाजार, सकरी, अपने परिवार के साथ दुर्गा पंडाल देखने गए थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर कथित तौर पर राजेश देवांगन और महेश ध्रुव उर्फ करिया के साथ उनका विवाद हो गया। आरोप है कि दोनों ने शराब के नशे में उनके साथ मारपीट की और गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद शिकायतकर्ता पक्ष रिपोर्ट दर्ज कराने सकरी थाने पहुंचा। पुलिस के अनुसार, इसी दौरान दोनों आरोपी भी अपने परिवार के साथ थाने पहुंचे। वहां दोनों पक्षों के बीच आपसी सुलह होने के बाद शिकायतकर्ता पक्ष रिपोर्ट दर्ज नहीं कराने की बात कहकर जाने लगा। 17 अक्टूबर को राकेश भार्गव ने दोबारा शिकायत दर्ज कराई। इस पर थाना सकरी में अपराध क्रमांक 967/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296, 115(2), 351(3) और 3(5) के अंतर्गत मामला दर्ज कर
दोनों आरोपियों को थाने बुलाया गया था।

इस दौरान शिकायतकर्ता को देखकर वे कथित तौर पर उत्तेजित हो गए और थाना परिसर में हो-हल्ला करने लगे। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने दोनों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 170, 126 और 135(3) के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही कर दोनों को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया।

नाम आरोपी-
1. राजेश देवांगन (36 वर्ष), पिता रामकुमार देवांगन, निवासी शांतिनगर, सकरी।
2. महेश ध्रुव उर्फ करिया (31 वर्ष), पिता स्व. दशरथ ध्रुव, निवासी शांतिनगर, सकरी।

