

MD-Junaid Khan
मुंगेली। जिले के जारहगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत नाबालिग को नशे का इंजेक्शन लगाकर जबरदस्ती सामूहिक दुष्कर्म करने वाले दो आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के 1 अक्टूबर को पीड़िता ने परिजनों के साथ थाना पहुंच कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि 29 सितंबर को शाम 7 बजे नाबालिक अपनी सहेली के घर से लौट रही थी की, बरेला का साहिल यादव एवं प्रहलाद धुरी द्वारा मां बहन की अश्लील गाली गलौज करते हुये मारपीट कर घर नहीं जाने व घर जाने पर जान से मारने की धमकी देकर छोटे बरेला के एक मकान में ले गया । वहां ले जाकर नशे का इंजेक्शन लगाकर जबरदस्ती बलात्कार करने की लिखित रिपोर्ट दर्ज कराया। पीड़िता को आरोपियों ने मोटर सायकल में बैठाकर छोटे बरेला में एक घर में लेकर गये वहां पीड़िता के हाथ को साहिल जबरदस्ती पकड़ा था। और साहिल और प्रहलाद पीड़िता के साथ जबरदस्ती नशीली इंजेक्शन लगाकर बलात्कार किये।पुलिस ने दोनो आरोपी के खिलाफ जुर्म दर्ज कर मामला विवेचना में लिया। नाबालिग से जुड़े गंभीर अपराध की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल (भा.पु.से.) ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों के विरुद्ध तत्काल वैधानिक कार्यवाही के निर्देश दिए।

एसएसपी के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवनीत कौर छाबड़ा तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी आशीष अरोरा के मार्गदर्शन में जरहागांव पुलिस की टीम सक्रिय हुई और आरोपियों की तलाश शुरू की गई। पुलिस टीम ने तकनीकी एवं उपलब्ध अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच को आगे बढ़ाते हुए आरोपियों तक पहुंच बनाई। विवेचना के दौरान प्रकरण में संलिप्तता पाए जाने पर पुलिस ने साहिल यादव, पिता राजू यादव, उम्र 19 वर्ष तथा प्रहलाद धुरी, पिता सुरेश कुमार धुरी, उम्र 30 वर्ष को गिरफ्तार किया।

नाबालिग से संबंधित संवेदनशील प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए जरहागांव पुलिस ने अपराध क्रमांक 144/2026 दर्ज किया। प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता की धारा 296, 115(2), 351(3), 137(2), 65(1), 70(2), 3(5) तथा पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत अपराध कायम कर विवेचना प्रारंभ की गई। पुलिस ने घटना से जुड़े प्रत्येक पहलू को जांच के दायरे में लेते हुए पीड़िता का कथन दर्ज कराया तथा उसका स्वास्थ्य परीक्षण कराया। इसके साथ ही घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्यों को संकलित किया गया। पुलिस द्वारा आरोपों की पुष्टि से संबंधित परिस्थितिजन्य एवं अन्य उपलब्ध साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है। पुलिस ने आरोपी साहिल यादव, प्रहलाद धुरी निवासी ग्राम बरेला के खिलाफ धारा- 296, 115(2), 351(3), 137(2), 65(1), 70(2), 3(5) बीएनएस के तहत कार्यवाही कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया है।
गिरफ्तार आरोपी – (1)-साहिल यादव, पिता राजू यादव, उम्र 19 वर्ष (2)- प्रहलाद धुरी, पिता सुरेश कुमार धुरी, उम्र 30 वर्ष बरेला जिला मुंगेली।

