
MD-Junaid Khan
बिलासपुर। माननीय विशेष एनडीपीएस न्यायालय बिलासपुर द्वारा नशीली दवाओं की तस्करी के प्रकरण में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए तीन आरोपियों को 15-15 वर्ष के कठोर कारावास (Rigorous Imprisonment) और 1.5-1.5 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायालय द्वारा मात्र 07 माह में विचारण (Trial) पूर्ण कर दिया गया, जो नशे के सौदागरों के लिए एक स्पष्ट और कड़ा संदेश है। जानकारी के अनुसार 08 सितंबर 2025 को मुखबिर की सूचना पर सिटी कोतवाली पुलिस ने ज्वाली नाला के पास दबिश देकर दो आरोपियों को 62 नग नशीले इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया। आरोपियों से पूछताछ के बाद अगले ही दिन (09 सितंबर) तीसरी आरोपी दुर्गा वर्मा के पास से 52 नग इंजेक्शन बर आमद किए गए। पुलिस की विवेचना और ठोस साक्ष्यों के बल पर कोर्ट ने महज 7 महीने में ही तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया। आरोपियों के विरुद्ध थाना सिटी कोतवाली, जिला बिलासपुर (छ.ग.) अपराध क्रमांक: 488/2025 (धारा 21, 22 NDPS Act) कार्यवाही की तिथि: 08 एवं 09 सितंबर 2025 जप्त सामग्री: कुल 114 नग (228 ML) Buprenorphine Injection जप्त वाहन: पल्सर मोटरसाइकिल (क्रमांक CG10/BN2344, कीमत लगभग ₹50,000/-)

आरोपियों का विवरण
(1)- निकेत वस्त्रकार (उम्र 23 वर्ष) | पिता: रामावतार वस्त्रकार | निवासी: घुटकू नयापारा, थाना कोनी, जिला बिलासपुर।
(2)- जयंत वस्त्रकार (उम्र 22 वर्ष) | पिता: शिव कुमार वस्त्रकार | निवासी: घुटकू नयापारा, थाना कोनी, जिला बिलासपुर।
(3)- दुर्गा वर्मा (उम्र 31 वर्ष) | पति: अश्वनी वर्मा | निवासी: घुटकू गोदाम मोहल्ला, थाना कोनी, जिला बिलासपुर।

